प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रूपये सालाना प्रीमियम के साथ 18 से 50 साल के लोगों को किया जायेगा कवर।

जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को शतप्रतिशत सेचुरेट करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। योजनाओं के संतृप्ति अभियान को लेकर डीपीआरओ को एलडीएम से समन्वय कर जीपीडीपी बैठकों का शेड्यूल उपलब्ध कराते हुए बैठकों में बैंकर्स की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा एलडीएम को योजनाओं से संबंधित फार्म सीवीओ को शेयर करने को कहा गया, ताकि बैठकांे एवं केसीसी प्रक्रिया के दौरान एक साथ सभी कार्य हो सकें।

सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने ग्राम स्तर पर एडीईओ पंचायत के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने, सरकारी कर्मचारियों को भी योजनाओं से कवर करने, लोग योजनाओं से कवर हो रहे हैं, को लेकर बैंकों में फुटफॉल रेश्यों के अनुसार प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने को कहा गया।

एलडीएम मनीष मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 15 जनवरी, 2025 तक ग्राम स्तर पर संतृप्ति अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति सदस्य प्रति वर्ष 20 रुपये का प्रीमियम देय है, जिसमें आयु सीमा 18 से 70 साल है। दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 02 लाख रूपये तथा विकलांगता के आधार पर 02 लाख एवं 01 लाख रूपये दिये जाने का प्राविधान है। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रूपये सालाना प्रीमियम के साथ 18 से 50 साल के लोगों को कवर किया जायेगा।

बैठक में डीडीओ मो. असलम, सीवीओ आशुतोष जोशी, डीपीआरओ एम.एम. खान एवं संबंधित बैंकों के अधिकारी भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

जिला सूचना अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

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