मसूरी, आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के खिलाफ मसूरी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सर्वे और कार्रवाई तेज कर दी है।
प्राधिकरण के सहायक अभियंता अजय मलिक ने स्पष्ट किया कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश केवल मसूरी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मसूरी प्रेस क्लब की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में अजय मलिक ने बताया कि सर्वे के दौरान एक दिन में 71 निर्माण चिह्नित किए गए। इनमें से 51 निर्माण ऐसे पाए गए, जिनके खिलाफ पहले से ही कार्रवाई की प्रक्रिया विचाराधीन है, जबकि 20 निर्माणों के स्वीकृत मानचित्र मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके। ऐसे निर्माणों के संबंध में नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों के कारण आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। इसी समस्या को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित मामले में निर्देश दिए हैं।
प्राधिकरण का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। नोटिस प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने, सुनवाई में शामिल होने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। सर्वे अभियान लंबे समय तक जारी रहेगा।
पुराने निर्माण और स्थानीय निवासियों के लिए नियम
अजय मलिक ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से संबंधित प्रावधानों के तहत पात्र पुराने निर्माणों के मामलों में नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज तथा पालिका सीमा से बाहर निर्धारित परिस्थितियों में 120 से 150 गज तक आवासीय निर्माण की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत भी मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक है।
एक साल में 15 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य
मसूरी के बाहरी क्षेत्रों में विकास और सौंदर्यीकरण नहीं किए जाने की शिकायतों पर सहायक अभियंता ने कहा कि प्राधिकरण शहर के विभिन्न हिस्सों में विकास कार्य कर रहा है। पिछले एक वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में 15 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य किए गए हैं।
ईको पार्क और पार्किंग परियोजनाओं पर काम जारी
ईको पार्क योजना पर उन्होंने बताया कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के कारण कई परियोजनाओं में स्वीकृति मिलने में समय लगता है। अकादमी मार्ग स्थित जीरो प्वाइंट पर लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह के पास पार्किंग निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करने में वन विभाग से तीन वर्ष लगे।
ईको पार्क परियोजना की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसे आगामी एक-दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। पार्किंग की समस्या पर उन्होंने कहा कि एमडीडीए अब तक चार पार्किंग का निर्माण कर चुका है और आगे भी इस दिशा में कार्य किया जा रहा है।
अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी
मसूरी में बहुमंजिला भवनों और अवैध निर्माण के सवाल पर अजय मलिक ने कहा कि नियमों के अनुसार ही निर्माण की अनुमति दी जाती है। लंढौर क्षेत्र के लिए विशेष शासनादेश जारी किया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वहां अवैध निर्माण की छूट है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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